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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शहरी निकायों में रहने वाले नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब करदाता 30 अप्रैल 2026 तक अपना संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। प्रशासन ने यह निर्णय राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा न होते देख लिया है, जिससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो तकनीकी या अन्य कारणों से अब तक टैक्स जमा नहीं कर पाए थे।

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नगर पालिक निगमों और निकायों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह छूट केवल 30 अप्रैल तक ही प्रभावी रहेगी। यदि कोई नागरिक इस नई निर्धारित तिथि के बाद टैक्स का भुगतान करता है, तो उसे मूल राशि पर 17 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज (अधिभार) देना होगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ और भारी जुर्माने से बचने के लिए समय रहते अपने करों का भुगतान सुनिश्चित करें।

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राजस्व विभाग के अनुसार, वसूली की धीमी गति को देखते हुए सभी नगरीय निकायों को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस निर्णय से न केवल सरकारी खजाने में लक्ष्य के अनुरूप राशि जन्म होगी, बल्कि आम जनता को भी आर्थिक दंड से बचने का एक अवसर मिलेगा।

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