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कबीरधाम: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें गुमराह करने के गंभीर मामले में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पंडरिया विकासखंड के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोलमी में पदस्थ व्याख्याता (एल.बी.) मोहम्मद फिरोज खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला:
ग्राम पंचायत पोलमी के सरपंच, उपसरपंच, ग्रामीणों और शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा शिक्षक मोहम्मद फिरोज खान के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिक्षक द्वारा विद्यालय की छात्राओं को विभिन्न प्रलोभन देकर गुमराह किया जा रहा था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और हिंदू रीति-रिवाज के प्रतीक चिह्न (जैसे टीका, जनेऊ, आभूषण आदि) उतरवाए जाते थे।
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जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम द्वारा गठित जांच दल ने 13 अक्टूबर 2026 को मामले की जांच की, जिसमें शिकायत सही पाई गई।
लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, शिक्षक का यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता का प्रतीक माना गया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 की उपनियम (1)(क) के तहत मोहम्मद फिरोज खान को निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम तय किया गया है।निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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