लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के अवकाश को लेकर एक कड़ा आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए अब विभागीय HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश आवेदन प्रस्तुत करना और उसकी स्वीकृति संबंधी कार्रवाई ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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संचालनालय के संज्ञान में आया था कि पूर्व में निर्देश दिए जाने के बावजूद, वर्तमान में भी कई जगहों पर ऑफलाइन माध्यम से अवकाश आवेदन दिए जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए अब ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाले सभी अवकाश आवेदनों पर कार्रवाई पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


