Telecom Act: आज से लागू हो रहा दूरसंचार विधेयक, तीन साल की जेल का है प्रावधान, जानिए क्या-क्या बदल रहा?

नया शिक्षा सत्र शुरू : कहीं छत उजड़े, तो कहीं शिक्षक ही नही, एक शिक्षक के भरोसे है हजारों स्कूल, फिर भी प्रवेश उत्सव मनाने की तैयारी जोरों पर, ऐसा है प्रदेश के स्कूलों का हाल, पढ़िए समीर इरफ़ान की रिपोर्ट आज यानी 26 जून से दूरसंचार अधिनियम 2023, आंशिक रूप से लागू होने जा रहा है। आंशिक रूप से मतलब ये है कि इस कानून की कुछ धाराओं के नियम लागू हो जाएंगे। दूरसंचार अधिनियम 2023 मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933) और टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा) अधिनियम (1950) के पुराने विनियामक ढांचे की जगह लेगा। आज से अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान भी लागू हो जाएंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके अलावा इस एक्ट में सिम कार्ड को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। ओम बिरला चुने गए लोकसभा स्पीकर, पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आसन तक पहुंचाया दूरसंचार विधेयक 2023 की खास बातें फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए बिल में सख्त प्रावधान हैं। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर तीन साल की जेल और जुर्माना लगेगा। बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी तीन साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा उसके बाद ही सिम जारी होगा। एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना है। डाइट की तत्कालीन प्राचार्य के विरुद्ध FIR दर्ज SIM की कॉपी करना क्राइम में शामिल सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरूपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। आपको बता दें कि देश में सिम कार्ड क्लोनिंग को लेकर काफी मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन लोगों के सिम कार्ड को क्लोन करके लोगों के खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू : कहीं छत उजड़े, तो कहीं शिक्षक ही नही, एक शिक्षक के भरोसे है हजारों स्कूल, फिर भी प्रवेश उत्सव मनाने की तैयारी जोरों पर, ऐसा है प्रदेश के स्कूलों का हाल, पढ़िए समीर इरफ़ान की रिपोर्ट डू नॉट डिस्टर्ब टेलीकॉम कंपनियों को यूजर को DND (डू-नॉट-डिस्टर्ब) सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा यूजर्स को इस तरह के मैसेज की शिकायत करने का भी ऑप्शन मिलेगा। दो कारों की आमने-सामने हुई भिड़ंत में दो डाक्टरों की दर्दनाक मौत हो गई आपात स्थिति में सभी नेटवर्क अपने कब्जे में लेगी सरकार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। अधिनियम के अनुसार आपात स्थिति में कोई भी दूरसंचार कंपनी जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करना या संचालित करना चाहता है, सेवाएं प्रदान करना चाहता है या अनुपातिक उपकरण रखना चाहता है, उसे सरकार द्वारा अधिकृत होना होगा। जशपुर के छात्र आयुष साहू का आईआईटी-खड़गपुर में हुआ चयन,पहले प्रयास में बने टॉपर, बढ़ाया प्रदेश का मान सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन नए तरीके से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से होगा यानी इसकी नीलामी नहीं होगी। इसके अलावा अब देश के बाहर की कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे, हालांकि देश की टेलीकॉम कंपनियां ऐसा नहीं चाहती हैं। नए बिल से एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की भारत में एंट्री का रास्त साफ हो गया है। इसके तहत स्पेक्ट्रम आवंटित होने वाली पहली सूची में 19 सेवाओं ग्लोबल पर्सनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं, मोबाइल उपग्रह सेवाएं, वीएसएटी, इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी को शामिल किया गया है। 1 जुलाई से मोबाइल-ईमेल से दर्ज होगी रिपोर्ट:3 दिन में साइन करना जरूरी; देश के किसी भी थाने में कराई जा सकेगी FIR कॉल टैपिंग अपराध बिना इजाजत टेलीकॉम नेटवर्क का डाटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए तीन साल की सजा भी हो सकती है। प्रमोशनल मैसेज भेजने के लिए इजाजत नए विधेयक में प्रमोशन मैसेज को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी। भ्रष्टाचार के आरोप में जिला सहकारी बैंक के पांच कर्मचारी सेवा से बर्खास्त,दो कर्मचारियों को डिमोशन की सजा सरकार से लाइसेंस प्राप्त कंपनियों से ही खरीदने होंगे पार्ट्स राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने इक्विपमेंट्स केवल सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड ट्रस्टेड सोर्स से ही लेने होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी, दोषियों पर कार्यवाही एवं परीक्षार्थियों को परीक्षा का अवसर दिया जाये – भूपेश बघेल डीएनडी को लेकर कड़े कानून यदि कोई यूजर डीएनडी सर्विस को ऑन रखता है तो उसके पास इस तरह के मैसेज या कॉल नहीं जाने चाहिए और यदि नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होगी। प्रस्ताव ऐसे संचार पर भी रोक लगाते हैं जो ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर वाणिज्यिक संदेशों पर दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण (ट्राई) के नियमों का उल्लंघन करते हैं। जमीन दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कुल 87 लाख रूपये की ठगी करने वाला महाठग अंकित ताम्रकार गिरफ्तार, भेजा गया जेल

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