दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा वर्ष 2026 के लिए घोषित स्थानीय अवकाश के आदेश में संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार जिले में तीन अवसरों पर स्थानीय अवकाश रहेगा।
स्थानीय अवकाश की नई सूची इस प्रकार है—
- उतरा/हरछठ (स्थानीय पर्व) — 15 सितंबर 2026, मंगलवार
- दशहरा (महाअष्टमी) — 19 अक्टूबर 2026, सोमवार
- भाई दूज — 11 नवंबर 2026, बुधवार
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह स्थानीय अवकाश कोषालय, उप-कोषालय एवं बैंकों पर लागू नहीं होगा। कलेक्टर कार्यालय दुर्ग द्वारा वर्ष 2026 के स्थानीय अवकाश संबंधी आदेश को संशोधित कर नई तिथियां निर्धारित की गई हैं।























