बलौदाबाजार
बलौदाबाजार जिले में आम जनता के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के दिशा-निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में तीन प्रमुख खाद्य पदार्थों के विशिष्ट बैच अमानक और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए हैं। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(ख) के तहत इन उत्पादों के प्रभावित बैच के विक्रय और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
जांच में ‘विबा एगलेस मायोनिस’ (बैच क्रमांक K182) में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई, जबकि ‘सांवरिया पोहा’ (बैच क्रमांक 2) में काले कण, धूल-मिट्टी और जीवित कीड़े मिले हैं। इसके अलावा, ‘जैन चुस्की चाय’ (बैच क्रमांक CH 653) में कीटनाशक अवशेष तय सीमा से 18 गुना अधिक मिलने पर इसे असुरक्षित घोषित किया गया है। प्रशासन ने जिले के सभी थोक व खुदरा व्यापारियों को प्रभावित बैच की बिक्री तुरंत बंद करने और फूड रिकॉल रेगुलेशन 2017 के तहत पूरा स्टॉक बाजार से वापस मंगाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
कार्रवाई के दौरान मानकों की अनदेखी और नियमों के उल्लंघन पर रुद्रा पानी पाउच फैक्ट्री पर 70,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं, सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के आधार पर कसडोल विकासखंड के ग्राम छतवन स्थित ‘साहू किराना’ दुकान पर औचक छापा मारा गया, जहां एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ बेचने और बिना वैध लाइसेंस/पंजीकरण के संचालन पाए जाने पर दुकान को तुरंत बंद कराकर धारा 55 के तहत नोटिस थमाया गया है।























