नया रायपुर: लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के सभी संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

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संचालनालय द्वारा जारी आदेश (क्रमांक/स्था.2/टी संवर्ग/स्थानांतरण./2026/927, दिनांक 14/10/2026) के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:3 दिनों में देनी होगी जानकारी: संभाग और जिलों के अंतर्गत हो रहे स्थानांतरण की जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार 3 कार्यालयीन दिवस के भीतर उपलब्ध करानी होगी।

साप्ताहिक अपडेट रखना होगा अनिवार्य: स्थानांतरण से संबंधित समस्त जानकारी प्रत्येक सप्ताह की स्थिति में प्रपत्रानुसार अद्यतन कर संधारित रखनी होगी।
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तत्काल ऑनलाइन भेजना होगा एलपीसी (LPC): स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेश के तहत संबंधित कर्मचारियों या शिक्षकों को उनकी नई संस्था या कार्यालय के लिए कार्यमुक्त करते हुए, उनका अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (Last Pay Certificate) ऑनलाइन माध्यम से तत्काल संबंधित संस्था के डी.डी.ओ. (DDO) को प्रेषित करना होगा।
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