बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने वर्ष 2026 के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer Vacation) की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) सुमित कपूर द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट में 18 मई 2026 (सोमवार) से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, जो 12 जून 2026 (शुक्रवार) तक प्रभावी रहेंगी. इसके पश्चात 15 जून 2026 (सोमवार) से न्यायालय में नियमित रूप से कामकाज का संचालन फिर से शुरू होगा. अवकाश की इस अवधि के दौरान भी महत्वपूर्ण और तात्कालिक मामलों की सुनवाई निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत वेकेशन जजों की नियुक्ति की गई है. ये वेकेशन जज सुबह 10:30 बजे से कोर्ट की कार्यवाही का संचालन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर सुनवाई का समय बढ़ाया भी जा सकेगा.
अधिसूचना के अनुसार, समर वेकेशन के दौरान सिविल, क्रिमिनल और रिट याचिकाओं से संबंधित फाइलों को स्वीकार करने की प्रक्रिया (फाइलिंग) जारी रहेगी, हालांकि किसी भी मामले की त्वरित सुनवाई के लिए अलग से ‘अर्जेंट हियरिंग’ का आवेदन देना अनिवार्य होगा. इसमें विशेष छूट यह दी गई है कि जमानत (Bail) से जुड़े मामलों के लिए अलग से अर्जेंट हियरिंग आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें स्वतः ही सुनवाई की सूची में शामिल कर लिया जाएगा. अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए विशिष्ट तारीखें भी निर्धारित की गई हैं, जिनमें मई माह की 19, 21, 26, 28 तारीख और जून माह की 2, 4, 9, 11 तारीखें शामिल हैं. इस पूरी अवधि में हाईकोर्ट का रजिस्ट्री कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यशील रहेगा, परंतु शनिवार, रविवार और अन्य शासकीय अवकाश के दिनों में यह बंद रहेगा. जो मामले निर्धारित समय पर सुनवाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर एक अलग सूची में प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाएगा.
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