नई दिल्ली: विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे नागरिकों और अभिभावकों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने ‘पासपोर्ट नियम, 1980’ में संशोधन करते हुए पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साधारण पासपोर्ट की वैधता तय कर दी गई है। इसके साथ ही सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों में पासपोर्ट आवेदन और नवीनीकरण शुल्क में भी बढ़ोतरी लागू कर दी गई है।
15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता
संशोधित नियम 12(1A) के तहत बच्चों के पासपोर्ट की समय-सीमा को स्पष्ट किया गया है:
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वैधता की सीमा: 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी किया गया 36 पन्नों वाला साधारण पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक (दोनों में से जो भी पहले हो) वैध रहेगा।
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यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
बच्चों और बुजुर्गों को 10% की छूट जारी
सरकार ने नए आवेदकों के लिए एक राहत भी बरकरार रखी है:
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10 प्रतिशत छूट: 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट मिलती रहेगी।
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शर्त: ध्यान रहे कि यह छूट केवल नए पासपोर्ट आवेदन पर मिलेगी, पासपोर्ट के री-इश्यू (पुनः जारी) कराने पर यह रियायत लागू नहीं होगी।
वयस्कों के लिए पासपोर्ट शुल्क: सामान्य और तत्काल की नई दरें
विदेश मंत्रालय द्वारा लागू की गई नई शुल्क संरचना के अनुसार वयस्कों (Adults) के लिए शुल्क इस प्रकार है:
| पासपोर्ट श्रेणी | पुराना शुल्क | नया शुल्क |
| 36 पेज (सामान्य – नया/नवीनीकरण) | ₹1,500 | ₹2,500 |
| 60 पेज (सामान्य जंबो बुकलेट) | ₹2,000 | ₹3,500 |
| 36 पेज (तत्काल योजना) | ₹3,500 | ₹5,000 |
| 60 पेज (तत्काल योजना) | ₹4,000 | ₹6,000 |
| 60 पेज रिप्लेसमेंट (तत्काल श्रेणी) | ₹5,500 | ₹8,500 |
नाबालिगों (Minors) के लिए भी बढ़ी फीस
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी पासपोर्ट बनवाना अब महंगा हो गया है:
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नाबालिग (सामान्य – 36 पेज): नए या री-इश्यू आवेदन के लिए शुल्क ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,750 कर दिया गया है।
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नाबालिग (तत्काल – 36 पेज): तत्काल कोटे के तहत नए या री-इश्यू आवेदन का शुल्क ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,250 कर दिया गया है।
यह संशोधित शुल्क नए आवेदन, नवीनीकरण, तत्काल सेवाओं, डैमेज या गुम पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट बनवाने और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) सहित सभी सेवाओं पर प्रभावी हो चुका है।
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