छत्तीसगढ़ में बस सफर हुआ महंगा: किराया 40% तक बढ़ा, आम आदमी की जेब पर पड़ा असर
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण और सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों को समय पर देने के संबंध में 13 अक्टूबर 2026 को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 11 सितंबर 2026 को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के तहत यह वित्त निर्देश (क्रमांक 25/2026) जारी किया गया है।
CGPSC ने सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा-2024 स्थगित की
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम ‘आभार आपकी सेवाओं का’ (आभार पोर्टल) का प्रभावी उपयोग किया जाना है। इसके तहत सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी 3 माह, 6 माह तथा 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों की सूची तैयार करें। सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही पेंशन भुगतान आदेश (PPO) समय पर जारी हो सके, इसके लिए सेवानिवृत्ति तिथि से 3 महीने पहले ही पेंशन प्रकरण तैयार कर अनिवार्य रूप से ‘आभार’ पोर्टल ([https://pension.cg.gov.in/jd/](https://pension.cg.gov.in/jd/)) के माध्यम से संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक (कोष, लेखा एवं पेंशन) को भेजना होगा।
कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीयकृत परीक्षाओं को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए कड़े निर्देश
यदि किसी प्रकरण में संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा कोई आपत्ति दर्ज की जाती है, तो उसका त्वरित निराकरण कर प्रकरण वापस भेजना जरूरी होगा। इसके अलावा, यदि कार्यालय स्तर पर Anticipatory पेंशन दी जा रही है, तो उनकी भी समीक्षा कर निराकरण योग्य मामलों को पोर्टल के माध्यम से भेजना होगा। जिन मामलों में न्यायिक या विभागीय जांच के कारण प्रकरण तैयार करना संभव न हो, उन कारणों का उल्लेख करते हुए निदेशक, पेंशन एवं भविष्य निधि को सूची उपलब्ध करानी होगी।
शासन ने स्पष्ट किया है कि पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण में लापरवाही बरतने वाले विभागाध्यक्ष स्वतः जिम्मेदार होंगे। ऐसे अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में इस लक्ष्य के शत-प्रतिशत अनुपालन की स्थिति को अनिवार्य रूप से प्रतिवेदित किया जाएगा।





