तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के नए नियम लागू, हर साल अगस्त में जारी होगा परीक्षा कैलेंडर
रायपुर | 30 सितंबर 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के हित में कई बड़े और दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। शिक्षा, कला, और रक्षा सेवा से जुड़े युवाओं को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में 1812 संविदा पदों पर भर्ती, 1 अक्टूबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन
शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर अनुमोदन
प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के संशोधित स्वरूप (नीति-2026) का मंत्रिपरिषद ने औपचारिक अनुमोदन कर दिया है। व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
- स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता: मेरिट सूची में समान अंक होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
- अध्यापन अनुभव का दायरा बढ़ा: अब शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों में भी एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंकों का लाभ मिलेगा (अध्यापन अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक निर्धारित हैं)।
- पुनर्नियोजन और मानदेय व्यवस्था: शासकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजित किया जाएगा। इसके साथ ही, मानदेय की विसंगतियों को दूर करते हुए कालखण्ड के बजाय ‘कार्य-दिवस आधारित’ मानदेय व्यवस्था लागू की गई है।
- अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश के नियमों को भी स्पष्ट कर दिया गया है।
सितंबर का राशन अब 15 अक्टूबर तक मिलेगा
फिल्म ‘हनुमान अंश’ पर एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति का अनुसमर्थन
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को कर-मुक्त (Tax Free) किए जाने की घोषणा के क्रियान्वयन पर आधिकारिक मुहर लग गई है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी उस आदेश का अनुसमर्थन कर दिया गया है, जिसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से वसूले जाने वाले राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के बराबर की धनराशि सिनेमाघरों को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियम, 2026 स्वीकृत
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को सिविल सेवा के तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय पहले ही लिया था। इसके तहत पुलिस विभाग (आरक्षक), वन विभाग (वनरक्षक) और जेल विभाग (जेल प्रहरी) में इन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा।
1 अक्टूबर से बदलेंगे कई बड़े नियम: LPG सब्सिडी, बैंक FD, SBI खाते और जन्म-मृत्यु पंजीकरण पर असर
इस आरक्षण को धरातल पर उतारने के लिए ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ का अनुमोदन कर दिया गया है।इन नए नियमों में नियुक्ति, सेवा शर्तें, भर्ती के कड़े मापदंड और पारदर्शी चयन प्रक्रिया का पूरा खाका तैयार किया गया है, जिससे रक्षा सेवा पूरी कर लौटे युवाओं को राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
इन निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ युवाओं के भविष्य और कला-संस्कृति के प्रोत्साहन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मंत्रिपरिषद के निर्णय 30 सितंबर 2026























