अम्बिकापुर:
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को अपने वाहनों में यह विशेष नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 नवंबर 2026 तक की अंतिम मोहलत दी है। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद आगामी 1 दिसंबर 2026 से बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाकर सीधे चालानी कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), अम्बिकापुर ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की अधिसूचनाओं तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के सख्त अनुपालन के तहत की जा रही है।
परिवहन विभाग ने जिले के सभी दोपहिया, चारपहिया और व्यावसायिक वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना 30 नवंबर 2026 तक अपने वाहनों में अनिवार्य रूप से एचएसआरपी प्लेट लगवा लें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 1 दिसंबर से नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन चालक को बख्शा नहीं जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


