जन्म-मृत्यु
रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियम, 2026 के अनुपालन में रायपुर नगर निगम की जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन शाखा ने विभिन्न सेवाओं के लिए आधिकारिक शुल्क की सूची जारी कर दी है। निगम प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान करना है, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
निर्धारित नियमों के तहत समय पर पंजीयन न कराने पर विलंब शुल्क से लेकर नाम जोड़ने और डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने तक के शुल्क स्पष्ट कर दिए गए हैं।
प्रमुख सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क:
- विलंब पंजीयन (22 से 30 दिन के भीतर): ₹20
- विलंब पंजीयन (30 दिन से 1 वर्ष तक): ₹50
- 1 वर्ष से अधिक होने पर (न्यायालय के आदेश से): ₹100
- दस्तावेजों की 1 वर्ष की तलाशी (Search): ₹20
- अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (NOC): ₹20
- जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ना (12 माह से 15 वर्ष के भीतर): ₹250
- मूल प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी): ₹50
नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रमाण पत्र बनवाने या उनमें संशोधन करवाने की पूरी प्रक्रिया तय नियमों के तहत ही संचालित की जाएगी। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन जमा करने से पहले अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को पूरी तरह दुरुस्त कर लें और श्रेणी के अनुसार देय शुल्क की सही जानकारी प्राप्त कर लें, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आए और समय की बचत हो सके।


