रायपुर: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (D.A.) और महंगाई राहत (D.R.) को लेकर एक तुलनात्मक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को आर्थिक रूप से पिछड़ने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए राज्य के कर्मचारियों के साथ न्याय की मांग की है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की घोषणा की है, जो जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। जनवरी से सितंबर तक यानी 9 महीने के एरियर्स (बकाया) का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा, और अक्टूबर माह के वेतन (जो नवंबर में देय है) से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नकद दिया जाएगा। इसके साथ ही, पेंशनर्स के लिए डी.आर. में जुलाई 2026 से 2% की वृद्धि की गई है।
जबकि छत्तीसगढ़ सरकार: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने भी शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया है, जिससे दर बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। यह बढ़ा हुआ लाभ 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा, लेकिन कोई एरियर्स (बकाया) नहीं दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 3.85 लाख कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
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दरों और लाभ की तुलना तालिका:
| विवरण | मध्य प्रदेश | छत्तीसगढ़ | अंतर / प्रभाव |
|---|---|---|---|
| वर्तमान डी.ए. दर (अक्टूबर 2026 तक) | 58% | 58% | — |
| नई डी.ए. दर | 60% | 60% | — |
| प्रभावी तिथि | जनवरी 2026 से | 1 नवंबर 2026 से | छत्तीसगढ़ में 10 महीने देरी |
| एरियर्स भुगतान | जनवरी से सितंबर (9 माह का एरियर्स) | कोई एरियर्स नहीं | छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 9 माह का नुकसान |
| पेंशनरों के लिए डी.आर. | जुलाई 2026 से 2% वृद्धि | 1 नवंबर 2026 से 2% वृद्धि | पेंशनरों को भी 4 माह का लाभ नहीं |
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कर्मचारियों पर पड़ने वाला प्रभाव और परिणाम:
- छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 9 महीने का एरियर्स (बकाया) नहीं मिलेगा।
- पेंशनर्स को 4 महीने का अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाएगा।
- मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और पेंशनर आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं।
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छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने मांग उठाई है कि:
- मध्य प्रदेश के समान छत्तीसगढ़ में भी जनवरी से सितंबर 2026 तक का एरियर्स भुगतान किया जाए।
- समान तिथि से डी.ए. / डी.आर. लागू किया जाए।
- कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ समान व्यवहार किया जाए।
संघ का स्पष्ट कहना है — “समान कार्य, समान सम्मान — छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ न्याय हो।”


