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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के प्रशासकीय विभागों और शासकीय कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) पदों की भर्ती योग्यता में बड़ा बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के तहत अब भृत्य (प्यून), फर्राश और स्वीपर जैसे पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बढ़ाकर हाईस्कूल (10वीं बोर्ड) उत्तीर्ण कर दी गई है। यह बदलाव ‘छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो सेवा भर्ती नियम, 2014’ में संशोधन के तहत किया गया है।
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पहले क्या थी शैक्षणिक योग्यता?
इससे पहले राज्य के शासकीय विभागों में भृत्य, फर्राश, सफाईकर्मी/स्वीपर और चौकीदार जैसे चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण रखी जाती थी। शासकीय कामकाज में बढ़ती दक्षता और न्यूनतम मानकों में सुधार लाने के उद्देश्य से अब इसे संशोधित कर 10वीं पास किया गया है। भविष्य में होने वाली सभी नई सीधी भर्तियों में अभ्यर्थियों के लिए 10वीं बोर्ड पास होना अनिवार्य होगा।
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भर्ती नियमों में अन्य प्रमुख संशोधन
सरकार द्वारा जारी आदेश में केवल चतुर्थ श्रेणी ही नहीं, बल्कि अन्य पदों की योग्यताओं और श्रेणियों में भी बदलाव किए गए हैं:
- वाहन चालक (ड्राइवर): इस पद के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं (हाई स्कूल) उत्तीर्ण होने के साथ-साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है।
- स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड-3: इन तृतीय श्रेणी पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, अथवा 10+2 के साथ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा और डाटा एंट्री/कंप्यूटर टाइपिंग डिप्लोमा व स्पीड सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है।
- नए पदों का समावेश: नियमों की अनुसूची में ‘सहायक लेखा अधिकारी’ (लेवल-9) और ‘सहायक उप निरीक्षक-एमटी’ (लेवल-6) जैसे नए पदों को भी शामिल किया गया है।
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नए नियमों के लागू होने से अब राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए शैक्षणिक मानकों में एकरूपता आएगी। विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।


