छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: जाति प्रमाणपत्र के लिए 1950 का रिकॉर्ड अनिवार्य नहीं
बिलासपुर:
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य के 11 नगरीय निकायों में पिछले करीब एक दशक से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऑपरेटरों की अचानक सेवा समाप्ति और महीनों से लंबित वेतन भुगतान के मामले में केंद्र और राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर** निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता अमित कुमार वर्मा और अन्य 10 कंप्यूटर ऑपरेटर ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन’ के तहत विभिन्न नगरीय निकायों में लगभग 10 वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे थे।
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विभाग ने अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का वेतन/मानदेय जारी नहीं किया।अचानक सेवा समाप्ति 7 अप्रैल 2026 को बिना उचित कारण बताए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
कोर्ट का निर्देश
न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कर्मचारियों को राहत दी। कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
1. याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और राज्य शहरी विकास अभिकरण के सक्षम अधिकारियों के समक्ष नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।
2. संबंधित सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे कानून के अनुरूप मेरिट के आधार पर परीक्षण करें और 6 सप्ताह के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित करें।
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3. कर्मचारियों ने अपनी याचिका में सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करने, बकाया वेतन का भुगतान करने, सेवा बहाली और उनकी जगह नए आउटसोर्स या संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी।
इन निकायों के ऑपरेटर शामिल
याचिकाकर्ताओं में भिलाई चरौदा, दुर्ग, बलौदाबाजार, जगदलपुर, धमतरी, गरियाबंद, बैकुंठपुर, महासमुंद, कवर्धा और कांकेर के ऑपरेटर शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अनिरुद्ध श्रीवास्तव ने दलील दी कि 10 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद बिना कारण सेवा समाप्त करना और महीनों का वेतन रोकना पूरी तरह मनमाना है।
राज्य और केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं ने सहमति व्यक्त की है कि यदि कर्मचारी नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी निर्धारित समय-सीमा में विधि अनुसार उचित निर्णय लेंगे।
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