नई दिल्ली:
एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि एक्सप्रेसवे पर तय गति सीमा (स्पीड लिमिट) से 20 प्रतिशत तक अधिक रफ्तार होने पर चालान न काटा जाए। वाहन चालकों पर कार्रवाई और चालान नोटिस केवल तभी जारी किया जाना चाहिए जब गति तय सीमा से 20 फीसदी से भी अधिक दर्ज हो। इसके साथ ही उन्होंने घटिया गुणवत्ता वाली सड़कें और गड्ढों के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और कंसल्टेंट्स को ब्लैकलिस्ट करने की कड़ी चेतावनी दी है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के ‘नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हाईवे’ में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर 120 किमी/घंटा तक की गति सीमा की अनुमति होनी चाहिए और चालान प्रक्रिया में व्यावहारिक लचीलापन जरूरी है। हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया है कि इसे नियमों के उल्लंघन की छूट न समझा जाए; चालकों को सड़क पर लागू गति सीमा और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना अनिवार्य है।
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खराब हाईवे बनाने वाले होंगे ब्लैकलिस्ट, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने की अपील
सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर केंद्रीय मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा: सड़कों पर गड्ढे और घटिया निर्माण पाए जाने पर निर्माण एजेंसियों और सलाहकारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। मानकों की अनदेखी करने वाली कंपनियों को सीधे ब्लैकलिस्ट (प्रतिबंधित) किया जाएगा। गडकरी ने आम नागरिकों से सोशल मीडिया पर खराब सड़कों और गड्ढों की तस्वीरें साझा करने का आग्रह किया, जिससे अधिकारियों को तत्काल पहचान कर सुधार करने में मदद मिलती है।मंत्रालय और एनएचएआई (NHAI) द्वारा तैनात ‘नेटवर्क सर्वे व्हीकल’ (NSV) के जरिए लगातार गुणवत्ता और गड्ढों की निगरानी की जा रही है, जिससे सड़क रखरखाव की समस्याओं में 30% तक की कमी आई है।
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भारत में किस सड़क पर किस वाहन के लिए कितनी है स्पीड लिमिट?
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जुलाई 2018 के नियमों के तहत वाहनों की अधिकतम गति सीमा इस प्रकार निर्धारित है:
बाइक और ऑटो रिक्शा के लिए नियम
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मोटरसाइकिल: एक्सप्रेसवे (जहां अनुमति हो) और 4 लेन वाले विभाजित हाईवे पर अधिकतम गति 80 किमी/घंटा तय है।
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तीन पहिया वाहन (ऑटो/ई-रिक्शा): हाईवे, नगर निगम क्षेत्र और अन्य सड़कों पर अधिकतम सीमा 50 किमी/घंटा निर्धारित की गई है।
(नोट: केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह अधिकतम सीमा तय की जाती है, लेकिन राज्य सरकारों और स्थानीय यातायात पुलिस को सुरक्षा व भीड़भाड़ के आधार पर अपने क्षेत्रों में इससे कम गति सीमा तय करने का अधिकार प्राप्त है।)


