अंबिकापुर, 02 नवंबर 2026 – दिनांक 17 अक्टूबर को कुबेरपुर गांव में हुई ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने में विफलता और प्रशासनिक शिथिलता के कारण, सरगुजा संभाग के आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, बिहारपुर के नायब तहसीलदार और प्रभारी तहसीलदार, श्री करमचंद जाटवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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सरगुजा संभाग के आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में बताया गया है कि कलेक्टर, जिला-सूरजपुर के पत्र और 27 अक्टूबर 2026 की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री जाटवर की कार्यशैली और आचरण एक सरकारी सेवक के पद के विपरीत है।
आरोप: 17 अक्टूबर को कुबेरपुर गांव में ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति में, कानून और शांति व्यवस्था को नियंत्रित करने में गंभीर प्रशासनिक शिथिलता बरती गई। इसके अलावा, श्री जाटवर पर कर्तव्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही का आरोप भी है। इन कृत्यों को शासकीय सेवा की गरिमा के विरुद्ध और गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा गया है।
श्री जाटवर का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के सर्वथा विपरीत है। इसलिए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान, श्री जाटवर का मुख्यालय ‘कार्यालय संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला, अंबिकापुर, जिला सरगुजा’ नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह निलंबन क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करता है।
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