रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भारत की जनगणना 2027 के द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) के कार्यों को सुचारू, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत जनगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर आगामी 6 माह अथवा जनगणना कार्य की समाप्ति तक रोक लगा दी गई है।



जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ द्वारा यह बताया गया था कि जनगणना जैसे तकनीकी और समय-सीमा वाले महत्वपूर्ण कार्य के दौरान प्रशिक्षित अमले का स्थानांतरण होने से कई तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। प्रशिक्षित अमले का स्थानांतरण होने पर नए अधिकारियों/कर्मचारियों को अल्प समय में पुनः प्रशिक्षित करना, उन्हें अपना मैदानी कार्यक्षेत्र समझाना और वहां स्थानीय समन्वय बनाकर रखना व्यावहारिक रूप से कठिन होता है, जो कार्य की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।
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उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना 2027 का प्रथम चरण (मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना) का कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 के दौरान सफलतापूर्वक संपादित किया जा चुका है। वहीं, जनगणना 2027 द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) का फील्ड कार्य छत्तीसगढ़ राज्य में माह जनवरी-फरवरी 2027 में संपादित किया जाना है। वर्तमान में 12 अक्टूबर 2026 से जिला स्तर पर जिला जनगणना अधिकारी, अनुविभागीय स्तर पर तथा तहसील स्तर पर चार्ज अधिकारियों का सघन प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद नवंबर 2026 में मास्टर ट्रेनर्स, 01 दिसंबर 2026 से फील्ड ट्रेनर्स और 16 दिसंबर 2026 से प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना है, जिससे पूरे मैदानी अमले को जनगणना 2027 द्वितीय चरण की समस्त प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।
इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों के भारसाधक सचिवों, समस्त संभायुक्तों और समस्त कलेक्टर्स को यह निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के सुचारू, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्य संपादन हेतु, राज्य के जनगणना कार्य में लगाए गए व प्रशिक्षण पा चुके समस्त जिला एवं चार्ज में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी (जैसे- जिला/चार्ज अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स, प्रगणक एवं पर्यवेक्षक इत्यादि) का स्थानांतरण आगामी 6 माह अथवा जनगणना कार्य पूर्ण होने तक (लगभग मार्च 2027 तक), जो भी पूर्व हो, यथासंभव न किया जाए और इस संबंध में युक्तियुक्त कदम उठाए जाएं।.


