जन्म-मृत्यु के 2 वर्ष से अधिक पुराने मामलों के पंजीयन पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य: नियमों में संशोधन लागू
रायपुर: लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर द्वारा व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी. और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित) ‘ई’ संवर्ग के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। दिनांक 01.04.2026 की स्थिति में तैयार की गई अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने से पूर्व द्वितीय एवं अंतिम दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है।
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व्याख्याता-व्याख्याता एल.बी.-प्र- पा- पू.मा.शा-ई. संवर्ग का दावा आपत्ति अंतिम 14-10-2026

जिलों से प्राप्त दावा-आपत्तियों के परीक्षण के पश्चात वरिष्ठता सूची (क्रमांक 01 से 21871 तक) तैयार की गई है, जिसे परीक्षण हेतु एक्सेल शीट के माध्यम से भेजा जा रहा है।

सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे दावा-आपत्तियों का परीक्षण कर अपना अभिमत, हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (आवश्यक दस्तावेजों के साथ) कक्ष प्रभारी और सहायक संचालक के माध्यम से 16.10.2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही यह प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि सूची में सभी कार्यरत शिक्षकों के नाम शामिल हैं और जानकारी पूरी तरह सही है।
सीमित परीक्षा से नियुक्त प्रधान पाठक, मा.शाला की मेरिट सूची, सीधी भर्ती से नियुक्त व्याख्याताओं का ओवरऑल रैंक, कॉलम-18 के निर्धारण और टीईटी उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र से जुड़े मामलों के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
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