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नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कड़े मानदंड लागू कर दिए हैं। नवीनतम संशोधन के तहत, पान मसाला के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक-आधारित और प्लास्टिक से लैमिनेट की गई (Plastic-Laminated) पैकेजिंग सामग्री को अनुमत (Permitted) पैकेजिंग सामग्री की सूची से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता स्वास्थ्य के मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से FSSAI ने पैकेजिंग से जुड़े नियमों में यह महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
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क्या हैं FSSAI के नए नियम?
प्लास्टिक पैकेजिंग पर बैन:
FSSAI के नए संशोधन के अनुसार, अब प्लास्टिक आधारित या प्लास्टिक-लैमिनेटेड पैकेजिंग को पान मसाला के लिए ‘निर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री’ के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।
मानकों का पालन अनिवार्य:
पान मसाला निर्माताओं को अब पैकेजिंग के लिए FSSAI द्वारा तय किए गए नए और सुरक्षित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
गुणवत्ता पर फोकस:
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य पान मसाला की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि हानिकारक प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रभाव को रोका जा सके।
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उत्पादकों पर पड़ेगा सीधा असर
नए संशोधन के बाद, पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को अपनी पुरानी प्लास्टिक-आधारित या लैमिनेटेड पैकेजिंग को तुरंत बदलना होगा। अब केवल वही पैकेजिंग सामग्री स्वीकार्य होगी जो FSSAI द्वारा स्वीकृत और निर्दिष्ट पैकेजिंग मानकों के अनुकूल होगी।

