सूरजपुर।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 11वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गंभीर मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद अब जिला शिक्षा विभाग ने आरोपी सहायक शिक्षक मधूसुदन गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
घटना सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल से जुड़ी है:आरोपी शिक्षक मधूसुदन गुप्ता पर स्कूल की 11वीं की छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगा है।आरोप के अनुसार, आरोपी ने वारदात के दौरान छात्रा का अश्लील वीडियो भी बना लिया था। इसके बाद वह उस वीडियो के जरिए छात्रा को ब्लैकमेल कर लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो (POCSO) एक्ट समेत कई अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट ने भेजा जेल, पुलिस जांच जारी
भटगांव पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी शिक्षक को न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और डिजिटल साक्ष्य भी जुटा रही है।
शिक्षा विभाग का कड़ा एक्शन: तत्काल प्रभाव से सस्पेंड
आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी और आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अशोक सिन्हा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया:
आदेश में स्पष्ट किया गया कि शिक्षक का यह कृत्य प्रथम दृष्टया शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने वाला और ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965’ के नियम 3 का खुला उल्लंघन है। निलंबन अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय, प्रेमनगर नियत किया गया है।नियमानुसार निलंबन अवधि में उसे केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।























